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अतीक अहमद समेत तीन को उम्रकैद की सजा, भाई अशरफ समेत सात बरी

 उमेश पाल हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला, एक-एक लाख का अर्थदण्ड भी लगाया

28 Mar 2023

अतीक अहमद समेत तीन को उम्रकैद की सजा, भाई अशरफ समेत सात बरी

प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण कांड में प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर एक-एक लाख के अर्थदण्ड का आदेश भी दिया है। इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपितों को दोष मुक्त किया है। इसके अलावा कोर्ट ने पांच हजार का अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है।

प्रयागराज जिले में 17 साल पूर्व हुए उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अतीक उसके भाई अशरफ समेत 10 आरोपियों में से सात को दोषमुक्त कर दिया है। जबकि अतीक, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं अतीक के भाई अशरफ अहमद, जावेद, इसरार, फरहान, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज को दोषमुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट का फैसला सुनकर अतीक और अशरफ एक-दूसरे के गले मिलकर फूट-फूटकर रोने लगे।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को अतीक अहमद को साबरमती जेल से, जबकि अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। अतीक, अशरफ और फरहान को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से अलग-अलग प्रिजन वैन के जरिए कोर्ट ले जाया गया। अतीक के कोर्ट परिसर पहुंचते ही पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा था। यहां पर कुछ वकील जूतों की माला लेकर कोर्ट परिसर पहुंच गए। उमेश पाल की हत्या से नाराज वकील ये माला अतीक को पहनाना चाहते थे। हालांकि कोर्ट के गेट से पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक लिया और वापस भेज दिया।

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